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Health Government Schemes Apply MCD Health Trade License Online
Health Government Schemes Apply MCD Health Trade License Online
When the application structure is presented, the candidate gets the Health Business License in 60 days and this permit is given by a senior official of the Municipal License Department. The permit is given on a yearly premise every now and then. However, restoration is required Applying for recharging roughly 30 days before the termination of the permit.

स्वास्थ्य व्यापार लाइसेंस वस्तुओं और सेवाओं में व्यापार या व्यापार चलाने की अनुमति के प्रमाण पत्र की तरह काम करता है जो सीधे आम जनता के स्वास्थ्य से संबंधित है।

हेल्थ ट्रेड लाइसेंस उन व्यापारियों को चाहिए होता है जिनका व्यवसाय ज्यादा मात्रा में पब्लिक व कस्टमर के हेल्थ पर असर करता है जैसे ईटिंग हाउस, बोर्डिंग हाउस, गेस्ट हाउस, रेस्टोरेंट, जिम, क्लब या कोई ऐसा स्टोरेज हो जहां पर फूड आइटम रखा जाता हो तथा मार्केट में लाने के बाद पब्लिक की हेल्प पर असर पड़ता हो तो इस प्रकार के व्यापारी या बिजनेसमैन को हेल्थ प्रोडक्ट लाइसेंस की आवश्यकता होती है यह लाइसेंस हमें महानगरपालिका के हेल्थ डिपार्टमेंट से इशू कराना होता है।

भारत में स्वास्थ्य व्यापार लाइसेंस (Health Trade license) के लिए आवेदन करना एक सरल प्रक्रिया है लेकिन सभी राज्यों के नगर निगम के लिए अलग-अलग हैं राज्य के नगर निगम की वेबसाइट पर पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन उपलब्ध होने के बाद से स्वास्थ्य व्यापार लाइसेंस के लिए आवेदन करना संभव है।

trade license

एक बार आवेदन फॉर्म जमा करने के बाद आवेदक को स्वास्थ्य व्यापार लाइसेंस 60 दिनों में मिल जाती है और ये लाइसेंस नगर निगम के लाइसेंस विभाग के वरिष्ठ अधिकारी द्वारा जारी किया जाता है।एक बार जारी किए गए लाइसेंस के लिए वार्षिक आधार पर समय-समय पर नवीनीकरण की आवश्यकता होती है लाइसेंस की समाप्ति के लगभग 30 दिन पहले नवीनीकरण के लिए आवेदन करना होता है।

संबंधित राज्य का नगर निगम उन रेस्टोरेंट पर ताला लगाने की शक्ति रखता है जिनके पास यह विशेष लाइसेंस नहीं है यह जो हेल्थ ट्रेड लाइसेंस प्राप्त करने की आवश्यकता महसूस नहीं करते हैं।

० आवेदक का पासपोर्ट साइज फोटो (Applicant passport size photo)
० पहचान पत्र जैसे पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी कार्ड ( Identity proof)
० आधार कार्ड ( Aadhar card)
० पते का प्रमाण पत्र (Address proof)
० व्यक्ति के नाम और पते के साथ प्राधिकरण पत्र (Authority letter)
० घोषणा पत्र (Declaration form)
० फायर की एनओसी (Fire NOC)
० साइट प्लान / लेआउट प्लान ( Site plan / leout plan)
० भुगतान किया हुआ बिजली का बिल (Paid electricity bill)
० जमीन का कागज व रेंट एग्रीमेंट (Ownership proof / rent agreement)
० कर्मचारियों के चिकित्सा प्रमाण पत्र (Employees medical certificate)
० पुलिस द्वारा प्राप्त एनओसी ( No objection certificate from commissioner of police)
० वॉटर टेस्टिंग रिपोर्ट ( Water testing report)
० भुगतान किया हुआ पानी का बिल ( paid water bill copy)

जैसे हर राज्य में हेल्थ ट्रेड लाइसेंस के नियम अलग – अलग होते हैं उसी प्रकार राज्य में हेल्थ ट्रेड लाइसेंस शुल्क जमा करने का भी नियम होता है कुछ राज्य में मासिक शुल्क जमा किया जाता है तथा कुछ राज्य में वार्षिक शुल्क जमा करने के नियम होते हैं।

० जो व्यापारी कच्चे मांस, चिकन और पोल्ट्री का व्यापार करते हैं उनके लिए हेल्थ ट्रेड लाइसेंस शुल्क ₹500 होते हैं।

० 5 स्टार होटल के लिए ₹500 से ₹10000 तक का शुल्क जमा करना पड़ता है।

० रेस्टोरेंट, ईटिंग हाउस तथा बोडिंग हाउस के लिए हेल्थ ट्रेड लाइसेंस फीस लगभग ₹500 से ₹50,000 होगी।

० खाद्य संबंधित छोटे व्यापारियों के लिए उसका शुल्क ₹250 से ₹1000 तक किया गया है।

आवेदन करने के लिए: आप अपने सहर अथवा राज्य की website पर जा कर online अप्लाई कर सकते है , अगर आप दिल्ली में हेल्थ ट्रेड लाइसेंस अप्लाई करना चाहते

है तो नीचे लिंक पर क्लिक करे

 

https://online.ndmc.gov.in/hl/htl/applicants/register.aspx

 

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